1.बाल एवं किशोर( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत माता-पिता या अभिभावक द्वारा दुबारा अपने बच्चे को काम पर भेजने के आरोप में क्या दंड दिया जा सकता है ? 1.एक वर्ष तक का कारावास 2.अर्थदण्ड जो 10,000/-तक हो सकता है 3.एक वर्ष तक का कारावास तथा अर्थदण्ड जो 10,000/- तक हो सकता है 4. कोई दंड नहीं है 2. बाल तथा किशोर श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के धारा 3 या 3A में दूसरी बार अपराधी के लिए किस सजा का प्रावधान है? 1.कम से कम 6 महीने का कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है 2.कम से कम 25,000/- जुर्माना जो 50,000/- तक बढ़ाया जा सकता है 3.एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है 4.एक वर्ष से कम का कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है 3. सविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का किसी कारखाने या खदान में नियोजन प्र...
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत