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चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा फैक्ट्री चलाने पर बोनस की प्रयोज्यता

  The Management of WORTH Trust v. WORTH Trust Workers Union  वर्थ ट्रस्ट का प्रबंधन बनाम वर्थ ट्रस्ट वर्कर्स यूनियन  (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय - 2025) 1. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (Factual Matrix) “वर्थ ट्रस्ट” (WORTH Trust) की स्थापना 1969 में स्वीडिश रेड क्रॉस पुनर्वास ट्रस्ट (Swedish Red Cross Rehabilitation Trust) के रूप में हुई थी। यह एक पूर्णतः परोपकारी कार्य (purely charitable work) करने वाला संगठन था, जो कोढ़ से मुक्त एवं निःशक्त व्यक्तियों (leprosy-cured and differently abled persons) के पुनर्वास हेतु कार्य करता था। 1985 से, इस ट्रस्ट ने कारखाना अधिनियम (Factories Act) के अंतर्गत ऑटो पार्ट्स का व्यावसायिक निर्माण (commercial manufacturing of auto parts) प्रारंभ किया, जिससे इसे "अतिरिक्त लाभ" (surplus profits) प्राप्त होने लगे। इसके कारखानों के प्रमुख कर्मचारी (major workforce) पुनर्वासित विकलांग (rehabilitated disabled) व्यक्ति थे, जिन्होंने "वर्थ ट्रस्ट वर्कर्स यूनियन" (WORTH Trust Workers Union) बनाई और वर्ष 1996–97 के लिए वैधानिक बोनस/अनुग्रह राशि ...

संराधन पदाधिकारियों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से जुड़े तथ्य

  संराधन पदाधिकारियों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से जुड़े तथ्य   1.     औद्योगिक विवाद क्या है ? औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अनुसार “ industrial dispute” means any dispute or difference between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labour, of any person; अर्थात " औद्योगिक विवाद" का मतलब किसी उद्योग या कार्यस्थल में उत्पन्न होने वाले मतभेद या संघर्ष से है। यह विवाद निम्नलिखित पक्षों के बीच हो सकता है: 1.        नियोक्ता और नियोक्ता के बीच – जब दो या अधिक कंपनियां या प्रबंधन इकाइयाँ किसी औद्योगिक या व्यावसायिक मुद्दे पर असहमति रखती हैं। जैसे एक प्रबंधन इकाई कामगारों को बोनस देना चाहती है लेकिन दूसरी प्रबंधन इकाई इस विषय पर असहमत है। 2.        नियोक्ता और श्रमिक के बीच – जब कोई कर्मचारी या कर्मचारी समूह नौकरी से संबंधित...